Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana 2024: मध्य प्रदेश, जोकि भारत का दिल कहा जाता है आज जीडीपी के आधार पर भारत के राज्यों की सूची में दसवें स्थान पर है, जोकि काफी बड़ी बात है और इसका श्रेय यहां की सरकार और जनता को दिया जा सकता है। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए समय-समय पर कई सारी योजनाएं लाते रहती है और उन्हीं सब योजनाओं में से एक योजना मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Jan Kalyan Shiksha Protsahan Yojana) है।
इसे मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana) के नाम से भी जानते हैं और इसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार जिन विद्यार्थियों के माता-पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं उन्हें उनके शिक्षा में मदद करती है। इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश सरकार श्रमिकों के मेधावी बच्चों को छात्रवृति (स्कालरशिप) प्रदान करती है। इस वजह से इस योजना का एक नाम संबल छात्रवृत्ति योजना (Sambal Scholarship Yojana) भी है।
हमने इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है? के बारे में बारीकी से बताने के साथ ही साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें? के बारे में भी बताया है। ऐसे में मेधावी छात्र आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना ओवरव्यू – Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana Overview
लेख का नाम | Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
उद्देश्य | मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में मदद करना |
विभाग | किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग |
आवेदन | ऑनलाइन |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 180 1551 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://scholarshipportal.mp.nic.in/ |
मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है? – What is Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana?
LadliBehna Yojana कि तरफ से Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana की सम्पूर्ण जानकारी: मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक छात्रवृति योजना है, जिसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के उन सभी श्रमिकों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा में मदद करती है, जो मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित स्नातक/पॉलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठयक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। यह एक ऐसी योजना है, जोकि श्रमिकों के मेधावी बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए शुरू की गई है।
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मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य – Objective of Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना या संबल छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य उन सभी श्रमिकों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है, जो मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य उन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है, जो पारिवारिक परिस्थिति सही नहीं होने की वजह से पढ़ाई में अच्छे होकर भी आगे नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भी अपने माता-पिता के तरह जीवन काटना पड़ता है।
इस योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य उन सभी गरीब छात्रों की शिक्षा में मदद करना है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने माता-पिता और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसलिए इस योजना के जरिए सरकार छात्रों के स्नातक, पॉलीटेकनिक, डिप्लोमा एवं ITI पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने पर शिक्षण शुल्क का वहन कर रही है।
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मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं – Benefits and Features of Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana
मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के कई लाभ और विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हमने नीचे बताया है।
- इस योजना के तहत उन सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत हैं।
- मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के जरिए ऐसे सभी छात्रों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है, जो स्नातक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना में मेस और सामान्य शुल्क को अभी तक शामिल नहीं किया गया है।
- इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश के उन सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो पा रही है, जो पारिवारिक परिस्थिति सही नहीं होने की वजह से पढ़ाई में अच्छे होकर भी आगे नहीं पढ़ पा रहे थे।
- इस योजना की वजह से गरीब श्रमिकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ रही है।
- मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार ने कई मानदंड का निर्धारण किया है, जिस वजह से इसका लाभ सिर्फ जरुरतमंदो को मिल रहा है।
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मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के पात्रता मानदंड – Eligibility Criteria for Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana
मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई पात्रता शर्तों का निर्धारण किया है, ताकि राज्य के सिर्फ जरूरतमंद बच्चों को सहायता दी जा सके और योजना अधिक सुचारू रूप से चल सके। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए निर्धारित की गईं पात्रता शर्तें कुछ इस प्रकार हैं।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी छात्र ही उठा सकते हैं।
- इसका लाभ लेने के लिए छात्र के पास सभी जरूरी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं।
- इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए छात्र ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने वाले छात्र के माता-पिता का मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची – List of documents required for Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए छात्र के पास नीचे दिए गए दस्तावेज होने जरूरी हैं।
- आधार कार्ड
- 10वी/12वी की मार्कशीट
- माता-पिता का असंगठित श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (JEE MAINS/NEET/CLAT etc.)
- आधार से लिंक बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो।
मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की महत्वपूर्ण जानकारी – Important information about Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana
- मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना (Chief Minister’s Public Welfare Education Promotion Scheme) के तहत इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेन्स परीक्षा में एक लाख पचास हजार (1,50,000) के भीतर रैंक होने पर, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पर पूरी फीस और अनुदान प्राप्त/निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पर 1.50 लाख रुपये या वास्तविक शिक्षण शुल्क में जो भी कम हो उसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए वह सभी छात्र पात्र होंगे जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए NEET प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार के मेडिकल/डेंटल कॉलेज के MBBS/BDS कोर्स में प्रवेश लिए हों या मध्य प्रदेश में स्थित किसी निजी मेडिकल कॉलेज के MBBS कोर्स में प्रवेश लिए हों। इसके साथ ही वे अभ्यर्थी भी इसके लिए पात्र होंगे, जिन्हें भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला हो।
- कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) या इसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के माध्यम से कानून की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र भी इस योजना का लाभ बड़े ही आसानी से उठा सकते हैं।
- भारत सरकार या राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों व संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम और इंट्रीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमें बैचलर डिग्री के साथ मास्टर डिग्री भी सम्मिलित हैं) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर भी छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- राज्य सरकार के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं आईटीआई (ग्लोबल स्किल पार्क सहित) में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर भी छात्रों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है।
सरकारी मेडिकल कॉलेज या उसके अंतर्गत संचालित पैरामेडिकल साइंस में डिप्लोमा/डिग्री एवं सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश मिलने पर भी मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? – How to apply for Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana?
अगर आप भी इस योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं तो आप आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की आवेदन प्रक्रिया बेहद ही सरल है, जिसके बारे में हमने नीचे विस्तार से बताया है।
- मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जोकि https://scholarshipportal.mp.nic.in/ है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको Mukhyamantri Jankalyan (Shiksha Protsahan) Yojana (MMJKY) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद मेनू बार में दिखाई दे रहे पंजीयन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- पंजीयन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको पंजीयन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको पहले से रजिस्टर्ड एप्लीकेंट और नया एप्लीकेंट आवेदन करें के दो विकल्प दिखाई देंगे।
- आपके पास अगर स्कालरशिप पोर्टल की आईडी है तो आपको पहले से रजिस्टर्ड एप्लीकेंट के विकल्प का चयन करना होगा। अन्यथा नया एप्लीकेंट आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा।
- अब आपको अपनी समग्र आईडी दर्ज करके कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और अंत में वेरीफाई के बटन पर क्लिक करके उसे वेरीफाई करना होगा।
- वेरिफिकेशन प्रोसेस पूर्ण होने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को भरना होगा और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- यह करने के बाद आपको अंत में आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा, जिससे आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा।
- आवेदन पूर्ण होने के बाद अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
निष्कर्ष (Conclusion)
हमने अपने इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म कैसे भरें? से लेकर मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं? आदि सभी चीजों की जानकारी विस्तार से दे दी है। ऐसे में जो भी छात्र पढ़ने में अच्छे हैं और उनके माता-पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें इससे जुड़े किसी सवाल की जानकारी चाहिए तो वह भी इसके हेल्प डेस्क नंबर 0755-2550762 के माध्यम से ले सकते हैं।
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मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल – Frequently asked questions about Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana
प्रश्न: मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्र ले सकते हैं, जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं और उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। इसके अलावा इसका लाभ लेने के लिए 12वीं की परीक्षा में 70% से अधिक अंक लाना भी जरूरी है।
प्रश्न: मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
उत्तर: इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, 10वी/12वी की मार्कशीट, माता-पिता का असंगठित श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (JEE MAINS/NEET/CLAT etc.), आधार से लिंक बैंक अकाउंट
मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है।
प्रश्न: मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
उत्तर: मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पोर्टल पर सत्र 2023-24 के लिए नवीन आवेदन और सत्र 2023-24 व पूर्व सत्रों के लिए नवीनीकरण आवेदन की अंतिम तिथि 31.08.2024 थी, जिसे बढ़ाकर 15.09.2024 कर दिया गया है।