Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना: समृद्धि की ओर एक कदम

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे वाले नागरिकों को कम लागत वाले उपकरण और/या कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए शुरू की गई । यह योजना 1 अगस्त 2014  को शुरू हुई थी । 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का कार्यान्वयन (Chief Minister Economic Welfare Scheme Office)

योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल एवं जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालक अधिकारी होंगे। योजना के लिए उचित वित्तीय प्रावधान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में किया जाएगा, और तदनुसार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य जिलेवार प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा तय किए जाएंगे। भोपाल.

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना वित्तीय प्रवाह (Chief Minister Economic Welfare Scheme Financial Flow)

ऋण वितरण एवं इकाई स्थापना के पश्चात परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता एवं ब्याज अनुदान की राशि का दावा बैंक शाखा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, जिले से संबंधित को किया जायेगा।

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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ज़रूरी बातें (Chief Minister Economic Welfare Scheme important things)

इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले नीचे दी गई कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखें:

  • बैंक का तात्पर्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से है।
  • गलत/भ्रामक जानकारी देने या गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर लाभार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
  • हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में चूक करने की स्थिति में योजनान्तर्गत पूर्व में दी गई सहायता भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी तथा उक्त स्थिति में भविष्य भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी प्राप्त नहीं होगी।
  • योजना के प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल सक्षम होंगे।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना परिभाषाएँ (Chief Minister Economic Welfare Scheme Definitions)

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत कुछ शब्द प्रयोग किये जाते हैं जिनकी परिभाषाएं हर आवेदक को जानना ज़रूरी है:

  • पूंजीगत लागत और कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत कहलाता है।
  • परियोजना की स्थापना में लाभार्थी के योगदान के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता को “मार्जिन मनी सहायता” कहा जाता है।
  • उद्यम शुरू करने के 6 महीने बाद, ऋण वसूली कार्यवाही का प्रारंभिक निलंबन (जिसे स्थगन कहा जाता है) होगा।

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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लाभ (Benefits of Chief Minister Economic Welfare Scheme)

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है:

  • इस योजना के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत ₹50000/- होगी।
  • Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी को परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹15,000/-) मार्जिन मनी सहायता देय होगी।
  • प्रारंभिक अधिस्थगन की न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी और प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद ऋण पुनर्भुगतान 5 वर्ष में होगा।

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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए योग्यता (Eligibility for Chief Minister Economic Welfare Scheme)

इस योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक को नीचे दी गई योग्यताओं को समझें चाहिए। अगर आप इस योजना में अप्लाई करने के योग्य हैं तभी अप्लाई करें अन्यथा आपका आवेदन पात्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

  • आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी तथा अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का डिफॉल्टर/दिवालिया डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी उद्यमी या स्वरोजगार योजना से सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के लिए योग्य नहीं होगा।
  • आवेदक केवल एक बार इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। 
  • यह योजना उद्योग और सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Chief Minister Economic Welfare Scheme Online Application Process)

इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने लिए निम्न चरणों का पालन करें:

साइन-अप प्रक्रिया (Sign-Up Process ):

  • चरण 01:  योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को यहां जाना चाहिए https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html
  • चरण 02: होम पेज पर आवेदन करने का विकल्प होगा; उस पर क्लिक करें।
  • चरण 03: अप्लाई पर क्लिक करने के बाद योजना से संबंधित विभागों की सूची सामने आ जाएगी।
  • चरण 04: संबंधित विभाग की योजना पर क्लिक करें।
  • चरण 05: एक नया पेज खुलेगा और “साइन अप” विकल्प पर क्लिक करें। इसके अलावा, सभी अनिवार्य विवरण भरें और “अभी साइन अप करें” के विकल्प पर क्लिक करें।

लॉगिन प्रक्रिया (Login Process):

  • चरण 01: आवेदक को यहां जाना होगा https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html
  • चरण 02: अब, आवेदक उस विभाग की योजना का चयन कर सकता है जिसके तहत वह आवेदन करना चाहता है।
  • चरण 03: इसके बाद, एक नया लॉगिन पेज खुलेगा और आवेदक अपनी साख का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है। इसके अलावा सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
  • चरण 04: अब, आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें और सभी विवरणों के सत्यापन के बाद फॉर्म जमा करें।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents required for Chief Minister Economic Welfare Scheme)

आवेदनकर्ता के पास निम्न दस्तावेज़ होने अनिवार्य हैं:

  1. वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार प्रमाणपत्र (कोई भी)
  2. राशन कार्ड
  3. स्थायी निवास प्रमाण पत्र ( बिजली इंटरनेट गैस पानी का बिल )
  4. जन्मतिथि प्रमाण पत्र 
  5. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एससी प्रमाणपत्र
  7. बैंक के खाते का विवरण

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1) मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है?

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ताकि वे कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकें।

2) इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?

योजना का लाभ अनुसूचित जाति के उन लाभार्थियों को मिलेगा, जो नए उद्योग या व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं।

3) Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana की आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर योजना का चयन करना होगा, साइन-अप करना होगा और फिर आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा।

4) क्या आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए?

हाँ, आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।

5) इस योजना के तहत सहायता एक बार ही प्राप्त की जा सकती है?

जी हाँ, आवेदक केवल एक बार इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

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