Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana – सरकार शादी के लिए दे रही है, दो लाख रुपए, जाने पूरी प्रक्रिया

Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana - सरकार शादी के लिए दे रही है, दो लाख रुपए, जाने पूरी प्रक्रिया
Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana – सरकार शादी के लिए दे रही है, दो लाख रुपए, जाने पूरी प्रक्रिया

Mukhyamantri kalyani sahayata yojana मध्यप्रदेश सरकार की एक सहायता योजना है, जो राज्य के अंतर्गत रहने वाली विधवा महिलाओं के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत पहले राज्य की विधवा महिलाओं को ₹400 प्रति माह की पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब विधवा पेंशन ₹400 से बढ़ाकर ₹600 प्रति माह कर दी गई है।

वहीं, यदि कोई विधवा अकेले न रहकर दोबारा विवाह करना चाहती है, तो विवाह के समय के खर्च के लिए इस योजना में महिला को ₹2,00,000 की धनराशि का योगदान मिलता है।

मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना क्या है?

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य की विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के हित में mukhyamantri kalyani pension yojana शुरू की। इससे पहले इस योजना में ₹400 प्रतिमाह योगदान दिया जाता था, जो बढ़ाकर ₹600 प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही, ऐसी महिलाएं जो दोबारा शादी करके अपना घर बसाना चाहती हैं, उनके विवाह में खर्च करने के लिए ₹2,00,000 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

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मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य

मध्यप्रदेश सरकार ने कल्याणी पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में रह रही अकेली, विधवा महिलाएं जो नए खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं, उन्हें प्रतिमाह ₹600 की मदद दी जाएगी।

इसके साथ ही, तलाकशुदा महिलाएं जो दोबारा शादी करके अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हैं, उन्हें वैवाहिक खर्च के लिए ₹2,00,000 देने का प्रावधान है।

राज्य की बेसहारा विधवा महिलाएं, जो छोटे-छोटे खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहतीं, उनके लिए सरकार ने mukhyamantri kalyani sahayata yojana की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना की जानकारी 

योजना का नाममुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना
विभागसामाजिक न्याय एवं नी शक्तजन कल्याण विभाग
लाभार्थीमध्यप्रदेश राज्य की विधवा एवं तलाकशुदा महिला 
लाभपेंशन के रूप में प्रति माह मिलने वाली धनराशि
उद्देश्यराज्य की गरीब विधवा तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता देना
पेंशन राशि₹600 प्रतिमाह
अधिकारिक वेबसाइटsocialjustice.mp.gov.in 

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मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की आवेदन की पात्रता

Mukhyamantri kalyani sahayata yojana में सहायता का लाभ उठाने के लिए कौन सी महिलाएं पात्र होंगी, चलिए अब जान लेते हैं:

  1. महिला मध्यप्रदेश राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
  2. महिला विधवा या तलाकशुदा होनी चाहिए।
  3. महिला लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. महिला किसी भी तरह की सरकारी नौकरी नहीं करती हो।
  5. महिला पहले से किसी भी पेंशन का लाभ नहीं ले रही हो।
  6. ऐसी महिलाएं ही कल्याणकारी योजना में आवेदन करने का अधिकार रखती हैं।

मुख्यमंत्री कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज 

Mukhyamantri kalyani sahayata yojana में आवेदन करने के लिए फार्म के साथ मुख्य दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:

  1. पति का मूल निवास प्रमाण पत्र
  2. पति की समर्थक आईडी
  3. पति का जन्म प्रमाण पत्र
  4. पति एवं महिला दोनों के आधार कार्ड
  5. विवाह प्रमाण पत्र (सरकारी कार्यालय से जारी किया हुआ)
  6. पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  7. महिला आयकरदाता नहीं है, इसलिए एफिडेविट
  8. बैंक खाता संख्या
  9. महिला की पासपोर्ट साइज फोटो
  10. मोबाइल नंबर

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मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का लाभ

यह योजना बहुत ही लाभकारी है, इसके लाभ निम्नलिखित हैं: 

  • कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता बिना रुके प्रति माह मिलती रहेगी।
  • 18 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र की सभी विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को अनुदान राशि का प्रावधान है।
  • योजना में लाभार्थी महिलाएं अपनी जरूरतों के लिए किसी पर बोझ न बनें, बल्कि वह अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा कर सकें।
  • कल्याणी पेंशन योजना की लाभार्थी को ₹600 प्रति माह की राशि दी जाएगी, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
  • जो विधवा महिलाएं या तलाकशुदा महिलाएं शादी करके घर बसाना चाहती हैं, उन्हें सरकारी सहायता के रूप में ₹2,00,000 की सम्मान राशि दी जाएगी, जिससे वे शादी के खर्च को वहन कर सकें और अपना गृहस्थी दोबारा शुरू कर सकें।

मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

Mukhyamantri kalyani sahayata yojana में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का सही-सही पालन करना आवश्यक है:

  • महिला को आवेदन करने के लिए अपने क्षेत्र की ग्रामीण पंचायत या नगरीय क्षेत्र में नगरपालिका कार्यालय में जाना होगा। योजना में आवेदन हेतु संबंधित अधिकारी को बताएं। संबंधित अधिकारी योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्रदान करेगा।
  • कार्यालय से लाया गया फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा।
  • योजना के अंतर्गत मांगे गए सभी दस्तावेजों की प्रति फॉर्म के साथ अटैच करें।
  • जिस जनपद पंचायत या नगर पालिका से फॉर्म लाया गया था, वापस उसी कार्यालय में जाकर इस फॉर्म को जमा करें।
  • जमा करने के बाद प्राप्ति की रसीद अवश्य ले लें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को कुछ दिन इंतजार करना होगा। आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद ही लाभार्थी सूची में नाम के लिए योग्य माना जाएगा।
  • इसके बाद आपको बैंक खाते के माध्यम से पेंशन राशि का लाभ मिलेगा।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न।

1) मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना क्या है?

मध्यप्रदेश राज्य की विधवा, बेसहारा, और तलाकशुदा महिलाओं को सहारा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने कल्याणी पेंशन योजना शुरू की। इस पेंशन योजना में पहले ₹400 प्रतिमाह दिए जाते थे, परंतु अब ₹600 प्रतिमाह अनुदान राशि दी जाती है।
इसके अलावा, राज्य में जो विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाएं दोबारा शादी करना चाहती हैं, उन्हें ₹2,00,000 की राशि शादी का खर्च वहन करने के लिए दी जाती है।

2) मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की पात्रता क्या है ?

विधवा महिला मध्यप्रदेश राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।

  • महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
  • वह किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत न हो।
  • महिला पहले से किसी भी पेंशन का लाभ न ले रही हो।

3) मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या है ?

महिला को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • पति का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पति की समर्थक आईडी
  • पति का जन्म प्रमाण पत्र
  • महिला और पति दोनों का आधार कार्ड
  • विवाह प्रमाण पत्र (सरकारी कार्यालय से जारी)
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • एक एफिडेविट कि महिला आयकरदाता नहीं है
  • महिला का बैंक खाता नंबर
  • महिला की पासपोर्ट साइज फोटो
  • महिला का मोबाइल नंबर

4) मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कहाँ संपर्क करें?

आवेदन करने के लिए महिला को अपने जनपद या नगर पालिका कार्यालय में संपर्क करना होगा।

5) मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में कितनी राशि मिलती है?

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में विधवा या तलाकशुदा महिला को ₹600 प्रतिमाह अनुदान राशि मिलती है।

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